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देश में ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण हुई खत्म, गाजियाबाद में पहला केस हुआ दर्ज

भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है. जी हां सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है. हालांकि, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश… Read More »देश में ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण हुई खत्म, गाजियाबाद में पहला केस हुआ दर्ज
 
देश में ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण हुई खत्म, गाजियाबाद में पहला केस हुआ दर्ज

भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है. जी हां सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है. हालांकि, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है. लेकिन ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया, इसलिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद-ब-खुद खत्म हो गया है.

आपको बता दे कि ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला था. ये धारा ट्विटर को किसी भी क़ानूनी कारवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता था. कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है. ट्विटर के खिलाफ ये केस बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा नौ लोगों पर भी केस दर्ज किया है.

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को सरकार की तरफ से कई मौके दिए गए थे, लेकिन ट्विटर हर बार नियमों की अनदेखी करता रहा. इतना ही नही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति अपने बड़े भौगोलिक स्थिति की तरह बदलती रहती है. सोशल मीडिया में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का कारण बन सकती है. खासकर फेक न्यूज के खतरे ज्यादा हैं. इसपर कंट्रोल करना और इसे रोकना नए आईटी नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम था, जिसका पालन ट्विटर ने नहीं किया.