2002 गुजरात दंगों में SC ने PM मोदी को दी क्लीन चिट, ज़किया जाफरी की याचिका को सिरे से किया खारिज 
 

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी. कोर्ट ने फैसला सुनाने के साथ-साथ यह भी कहा कि जाकिया की अपील में कोई मेरिट नहीं है. वैसे बता दें जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी. 

जानकारी के अनुसार 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था. जिसके बाद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी. एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था. साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी. 

वहीं SIT रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है. 

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