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आदित्य सचदेवा रोडरेज हत्याकांड के मुख्य रॉकी यादव समेत तीन आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने किया बरी

 

बिहार के गया शहर के चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज हत्याकांड के मुख्य रॉकी यादव समेत तीन आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया गया है. पुलिस द्वारा पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया. जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, उसके दोस्त टेनी यादव और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को इस केस में बरी किया गया. 

Explainer: रोड रेज और सड़क पर गोली मारकर हत्या... आखिर बिहार में रॉकी यादव  की रिहाई के पीछे हाईकोर्ट ने क्या वजह बताई? - PATNA HIGH COURT ACQUITS  ROCKY YADAV and TWO

आपको बता दें कि आदित्य सचदेवा रोडरेज हत्याकांड मामले पर पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तीनों अभियुक्तों को बरी करने का आदेश जारी किया. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ए एम बदर और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और उसकी पुलिस यह साबित करने में असफल रही है कि इन तीनों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पुख्ता सबूत नहीं पेश करने और ठोस तरीके से तथ्यों को नहीं रखे जाने के कारण आरोपियों पर अपराध स्थापित होता नहीं पाया और संदेह का फायदा देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है. 

बता दें ये मामला 7 मई 2016 का है. जहां गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के जेलरोड में यह घटना घटी थी. घटना का कारण रोडरेज था. आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ बोधगया से कार पर सवार होकर गया शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित अपने आवास लौट रहा था. आगे-आगे आदित्य सचदेवा की गाड़ी आ रही थी. पीछे से पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव की गाड़ी आ रही थी. दोनो वाहनों के ओवरटेक के कारण कहासुनी हुई.  इसी दौरान पूर्व एमएलसी सह जदयू नेत्री मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव ने रिवाल्वर निकालकर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गई. 

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