बिहार लोक सेवा आयोग की 70 वीं प्रारंभिक परीक्षा (BPSC PT Exam) रद्द नहीं होगी, दोबारा एग्जाम की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पिछले सप्ताह अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बेंच ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल, 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में इस परीक्षा को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई। साथ ही, आयोग ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर 4 अप्रैल को दोबारा परीक्षा कराई, जिस पर भी आपत्ति जताई गई थी।