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सीमा शुल्क के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से लाए जा रहे फोटोकॉपी मशीन को किया जब्त

 

सीमा शुल्क, आयुक्तालय पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रमंडल मोतिहारी के अधिकारियों के द्वारा एक बड़ी करवाई में अवैध रूप से तस्करी कर लाए जा रहे विदेशी मूल के पुराने एवं उपयोग में लाये हुए फोटोकॉपी मशीन को ट्रक संख्या BR01-GF-6461 से बरामद किया. जिसे ट्रक सहित  सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया I जब्त कि गई फोटोकॉपी मशीन का ट्रक सहित कुल अनुमानित मूल्य रूपये 34.80 लाख है। 

सीमा शुल्क प्रमंडल मोतिहारी के अधिकारियों ने प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सुगौली टोल प्लाजा के समीप से ट्रक संख्या BR01-GF-6461 को रोककर तलाशी ली जिसमें अवैध रूप से तस्करी कर लाए जा रहे विदेशी मूल के फोटोकॉपी मशीन (पुराने एवं उपयोग में लाये हुए) पाया गयाl ये सामान बिना किसी वैध कागजात के तस्करी कर ले जाया जा रहा था जिसे  सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ट्रक सहित जब्त कर लिया गयाl जब्त किए गए फोटोकॉपी मशीन की कुल संख्या 28 पीस है जिसका अनुमानित मूल्य 23.60 लाख रूपये एवं ट्रक का अनुमानित मूल्य 11.20 लाख रूपये हैl यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी मूल के वस्तुओं का आयात विभिन्‍न नियमों के पालन किए बिना लाना प्रतिबंधित है। फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। यह करवाई सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रमंडल फारबिसगंज के नेतृत्व में अन्य अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा की गईl 

पिछले कुछ समय से डा० यशोवर्धन पाठक, आयुक्त सीमा शुल्क (निवारण) पटना के दिशा-निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और इसके फलस्वरूप तस्करी के अनेकों सामान जब्त किये गए हैंl उन्होंने बताया कि आने वाले समय में तस्करी निरोधी अभियान को और गति तथा सख्ती मिलेगी। साथ ही संलिप्त लोगों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्‍त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक काम में भविष्य में भी बेहतर समन्यवय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों पर पूर्णविराम लग सके । इस संबंध में आयुक्त महोदय ने यह भी बताया कि तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।