आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? बिहार में आज से शुरू दावा-आपत्ति प्रक्रिया
Patna: बिहार में चल रही विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया के तहत आज एक अहम पड़ाव पार हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (अस्थायी मतदाता सूची) जारी कर दी है। अब आम नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस सूची को देख सकेंगे — वह भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से।
अब शुरू हुआ दावा-आपत्ति का दौर
1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
- अगर नाम छूट गया है,
- या कोई जानकारी गलत दर्ज है,
- तो इस अवधि में सुधार या नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं।
ड्राफ्ट लिस्ट में क्या बदला है?
अब तक करीब 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इनमें कई मृत, स्थानांतरित या अपात्र वोटर शामिल हैं। हालांकि यह अंतिम लिस्ट नहीं है अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी होगी।
अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करें?
1. सबसे पहले चेक करें अपना नाम
- https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं
- अपने विधानसभा क्षेत्र की सूची डाउनलोड करें
- या स्थानीय BLO/निर्वाचन कार्यालय से सूची देखें
2. नाम जोड़ने के लिए Form-6 भरें
- यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनका नाम लिस्ट में नहीं है
- इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है
- फॉर्म जमा करें अपने ERO या AERO कार्यालय में
3. गलती सुधारने के लिए Form-8 भरें
- नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि जैसी गलतियों को ठीक करने के लिए ये फॉर्म भरें
- सही जानकारी देने के लिए डॉक्युमेंट्स की कॉपी लगाना जरूरी है
जरूरी दस्तावेज़ क्या लगेंगे?
- आधार कार्ड
- वोटर ID
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट
- या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक
कब क्या होगा?
- 1 अगस्त से 1 सितंबर: दावा/आपत्ति दर्ज करने की अवधि
- 26 अगस्त तक: पहले आए आवेदनों का निपटारा
- 30 सितंबर: अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन
आयोग की अपील
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह है कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न हो। इसलिए सभी लोग समय पर अपनी जानकारी जांच लें और ज़रूरत हो तो सुधार करवा लें।







