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मुजफ्फरपुर: 'आंखफोड़वा' कांड में अस्पताल की लापरवाही पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

 


बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों की आंखों की रोशनी खो जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में डॉक्टरों की लापरवाही से 30 लोगों के अंधे होने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सभी विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस कांड को 'आंखफोड़वा कांड' का नाम दिया गया।  

वहीं राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुकेश कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई प्रकार की लापरवाही बरती गई। यही नहीं जब मरीज ने डॉक्टरों से शिकायत करने की कोशिश की तो पहले टाल दिया गया बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें धमकी भी दी। उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। 

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गौरतलब है कि 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर में  विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था। इसमें करीब 60 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। लेकिन, महज एक सप्ताह के अंदर ही सभी के आंखों में इंफेक्शन हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि 24 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इस बड़े कांड को लेकर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। सदन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई थी। 

पप्पू देव की मौत पर हंगामा, परिजनों ने की CBI जांच की मांग- https://newshaat.com/bihar-local-news/ruckus-over-pappu-devs-death-relatives-demand-cbi-inquiry/cid6058402.htm