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नवादा पुलिस ने किया साइबर ठगी का भंडाफोड़, 'प्रेग्नेंट जॉब' के नाम पर देशभर में चला रहे थे फर्जीवाड़ा

बिहार के नवादा जिले की पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऐसा गिरोह सामने आया है जो युवाओं को "निःसंतान महिलाओं को गर्भवती बनाने" और फर्जी नौकरियों का झांसा देकर लाखों की ठगी कर रहा था। एसपी अभिनव धीमान के आदेश पर साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के नेतृत्व में बनी विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए एक मुख्य आरोपी समेत तीन किशोरों को गिरफ्तार किया है।


फर्जी ‘ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब’ और 5G कंपनी का नाम लेकर करते थे ठगी
गिरफ्तार मुख्य आरोपी की पहचान नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के कुंज गांव निवासी 26 वर्षीय राजेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार राजेश ‘ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब’ और ‘देश की सबसे बड़ी 5G टेलिकॉम कंपनी’ के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को घर बैठे मोटी कमाई का सपना दिखाकर ठगता था।

आरोपी लोगों को ₹22,500 से लेकर ₹75,500 तक की मासिक आय, मुफ्त मोबाइल और लैपटॉप देने का प्रलोभन देता था। इसके लिए वह अखबारों में फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कराता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा सके।

‘प्रेग्नेंट बनाओ, पैसा कमाओ’ – नई तरह की साइबर ठगी
पुलिस ने इस नेटवर्क में शामिल तीन नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है, जिनमें दो की उम्र 17 और एक की 16 साल है। इनके पास से पांच स्मार्टफोन और एक कीपैड फोन बरामद किया गया है, जिनका इस्तेमाल ठगी की घटनाओं में हो रहा था। गिरोह युवाओं को यह कहकर फंसाता था कि उन्हें निःसंतान महिलाओं को गर्भवती बनाने की "सेवा" देनी होगी, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलेगी।

साइबर थाने में दर्ज हुआ केस, नेटवर्क की तलाश जारी
इस पूरे मामले में साइबर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध या अनजान ऑफर पर भरोसा न करने की अपील की है।

"गठित SIT टीम द्वारा दिनांक 07.06.25 को प्रतिबिंब पोर्टल पर दिख रहे नंबरों के लिए रोह थाना अंतर्गत सा० कुंज जिला नवादा से 01 (एक) साइबर अपराधकर्मी को गिरफ्तार एवं तीन विधि विरूद्ध बालक को निरूद्ध किया गया. इस संबंध में साइबर थाना कांड सं0-85/25 दिनांक-07.06.25 धारा-303(2)/318(2)/318(4) /319(2)/336(2)/336(3)/338/340(2)/111/61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है."- पुलिस अधीक्षक का कार्यालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज