सिवान : चुनाव प्रचार मामले में कोर्ट सख्त, राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ जारी हुआ इश्तेहार

सिवान की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए इश्तेहार जारी किया है। यह कार्रवाई एक पुराने मामले में उनकी बार-बार गैरहाजिरी को लेकर की गई है। कोर्ट ने लालू प्रसाद को पूर्व में पेश होने के कई मौके दिए थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के चलते अब न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए यह आदेश जारी किया है। यदि वे तय समय पर हाजिर नहीं होते, तो अगली कार्रवाई के तौर पर और कड़े कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
धारा 144 उल्लंघन का मामला, 2011 में दर्ज हुई थी FIR
यह मामला वर्ष 2011 से जुड़ा हुआ है, जब दरौंदा इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया था। इस कथित उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए उस समय के अंचलाधिकारी ने सिवान के दरौंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कई बार अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया, लेकिन लालू यादव की लगातार अनुपस्थिति दर्ज की गई।

अब वारंट के बाद जारी हुआ इश्तेहार, कोर्ट ने जताई नाराजगी
लगातार पेशी से बचते देख पहले कोर्ट ने समन और फिर वारंट जारी किया। अब स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि अदालत ने इश्तेहार जारी कर लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वे इस बार भी अदालत में उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।