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सुप्रीम कोर्ट ने RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की बेल याचिका खारिज की

 

बिहार से आने वाले राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की बेल याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रभुनाथ सिंह की तरफ से एवं भाई दिनानाथ सिंह की तरफ से अपनी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। बता दें, यह सजा दोनों को दिवंगत विधायक अशोक सिंह की हत्या के केस में मिली थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया है। इससे पूर्व में हाई कोर्ट ने भी राजद नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। प्रभुनाथ सिंह की तरफ से मुकुल रोहतगी, आर बसंत, वरीय अधिवक्ता एवं नीरज शेखर ने बहस किया जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से सिद्धार्थ लूथरा, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय एवं यशराज बर्धन, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय तथा हिमांशु भूषण अधिवक्ता, सर्वोच न्यायालय ने अपना पक्ष रखा।

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