आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को कोर्ट से झटका, मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

झारखंड में मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को अदालत से बड़ा झटका लगा है। MP-MLA विशेष कोर्ट ने उनकी डिसचार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में 19 मार्च को आरोप गठन के बिंदु पर अगली सुनवाई होगी।
इस केस में सुदेश महतो के अलावा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत भी आरोपी हैं। इन सभी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और बिना अनुमति रैली निकालने जैसे आरोपों के तहत लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का ऐलान किया था। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें मोरहाबादी मैदान में ही रोक दिया था। इस मामले में सुदेश महतो समेत सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
