बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिंटू हलधर को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जेल में बंद आरोपी पिंटू हलधर की जमानत याचिका को पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। हलधर ने 25 मार्च को कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
इस केस में 12 नवंबर 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी को फर्जी आधार कार्ड, नकली पासपोर्ट, अवैध हथियार, कई संपत्तियों के दस्तावेज, नगद राशि और कीमती आभूषण बरामद हुए थे।

इस मामले में दो बांग्लादेशी नागरिक—रोनी मंडल और समीर चौधरी के साथ-साथ दो भारतीय नागरिक—पिंटू हलधर और पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे संगीन आरोप हैं।
गौरतलब है कि जून 2024 में बरियातू थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी को ईडी ने टेकओवर कर जांच शुरू की थी। एक बांग्लादेशी महिला ने भारत में अवैध रूप से लाकर उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। ईडी की कार्रवाई से पहले रांची पुलिस ने सेक्स रैकेट से जुड़े मामले में छापेमारी करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।