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BREAKING : भ्रष्टाचार मामले में JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को 3 साल की सजा, राजस्व को लाखों की क्षति पहुंचाने का आरोप सिद्ध

BREAKING : भ्रष्टाचार मामले में JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को 3 साल की सजा, राजस्व को लाखों की क्षति पहुंचाने का आरोप सिद्ध

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। उनके ऊपर धोखाधड़ी और षड्यंत्र के जरिए सरकार को लगभग 29 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप साबित हुआ है।

यह मामला वर्ष 2004 में हुए एक घोटाले से जुड़ा है, जिसकी शिकायत के आधार पर 2013 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने इस मामले को RC 6/2013 के रूप में रजिस्टर किया था। दिलीप प्रसाद पर JPSC में नियुक्तियों के दौरान रिश्वत लेने के गंभीर आरोप भी लगे थे। इसी मामले में उनके साथ दो अन्य व्यक्तियों को भी अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

यह मामला JPSC भर्ती घोटाले से संबंधित दर्जनों मामलों में से पहला है, जिसमें विशेष अदालत ने अंतिम निर्णय दिया है। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है।