JPSC नियुक्ति घोटाला मामले में DSP राधा प्रेम किशोर को सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत
Jun 10, 2025, 17:35 IST

रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) विशेष अदालत में आज DSP राधा प्रेम किशोर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह मुकदमा JPSC नियुक्ति घोटाले से जुड़ा हुआ था, जिसमें राधा प्रेम किशोर समेत कई अधिकारी और अन्य आरोपी नामजद हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने DSP राधा प्रेम किशोर को राहत प्रदान करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। जमानत की शर्तों के तहत उन्हें दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलकों के बजाय पाँच-पाँच हजार रुपये के दो वैयक्तिक मुचलकों के बदले में रिहा किया जाएगा। याचिका पक्ष से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि JPSC नियुक्ति घोटाले में अब तक कुछ आरोपियों को CBI कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है, जबकि कुछ अन्य आरोपियों को इस मामले में उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकृत हो चुकी है।