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JBKSS अध्यक्ष जयराम महतो को कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक

रांची सिविल कोर्ट में आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को अदालत के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

नामाकंन के दिन गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस 
जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया है। गौरतलब है कि जिस दिन जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने गये थे उस दिन रांची पुलिस वारंट लेकर जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि जयराम ने नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और फिर पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गये। इसके बाद वह सीधे कोर्ट की शरण में पहुंच गये। अब इस मामले में कोर्ट 21 मई को सुनवाई होगी। 

जयराम महतो पर लंबित हैं 12 मामले
जयराम महतो 2022 में झारखंड विधानसभा के घेराव में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जयराम महतो की तरफ से निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र दिया गया है। उसके अनुसार, उनपर 12 मामले दर्ज है। जिसमें गिरिडीह, जोरापोखर थाना, मधुबन, बलियापुर, नगड़ी, तोपचाची थाना, मांडू एवं सिंदरी थाना, मधुबन और जगन्नाथपुर थाने में मामले दर्ज है जो अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन हैं।