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शातिर अपराधी अफजल हुसैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी

झारखंड और उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे शातिर अपराधी अफजल हुसैन को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायुक्त की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अफजल हुसैन 18 दिसंबर 2023 से चोरी के एक मामले में जेल में बंद है। गौरतलब है कि अफजल पर कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामला 29 नवंबर 2023 का है, जब डोरंडा निवासी उमेश प्रताप सिंह के घर का ताला तोड़कर कीमती आभूषणों की चोरी की गई थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी।