शातिर अपराधी अफजल हुसैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी
Mar 11, 2025, 14:18 IST

झारखंड और उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे शातिर अपराधी अफजल हुसैन को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायुक्त की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अफजल हुसैन 18 दिसंबर 2023 से चोरी के एक मामले में जेल में बंद है। गौरतलब है कि अफजल पर कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामला 29 नवंबर 2023 का है, जब डोरंडा निवासी उमेश प्रताप सिंह के घर का ताला तोड़कर कीमती आभूषणों की चोरी की गई थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी।