सुदेश महतो से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में 7 मार्च से अदालत में शुरू होगी बहस

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ 6 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में 7 मार्च से अदालत में बहस शुरू होगी। इस केस में सीआरपीसी 313 के तहत सुदेश महतो का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अब अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट का फैसला आएगा।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए गवाह और साक्ष्य
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने दो आईओ (जमादार मुंडा और तारिक अनवर) सहित 5 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। आरोप यह है कि 2018 के सिल्ली उपचुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।

क्या है पूरा मामला?
7 मई 2018 को रांची कोतवाली थाने में सुदेश महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि नामांकन दाखिल करने के दौरान वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समाहरणालय पहुंचे, जबकि आचार संहिता के अनुसार सिर्फ उन्हें और 5 अन्य लोगों को ही ड्रॉप गेट तक जाने की अनुमति थी। इस उल्लंघन का वीडियो प्रमाण भी सहायक अभियंता ने पुलिस को सौंपा था।