त्योहारों में ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा पूरे राज्य का ब्योरा, रांची छोड़ अन्य जिलों ने नहीं दी रिपोर्ट
Apr 29, 2025, 13:52 IST

झारखंड हाईकोर्ट ने पर्व-त्योहारों के समय ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से सिर्फ रांची जिले की जानकारी सौंपे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सभी जिलों में कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, तो केवल एक जिले की रिपोर्ट क्यों दी गई? कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है अन्य जिलों में इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि सभी जिलों में पर्व-त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर की गई रोकथाम संबंधी कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण 6 मई तक कोर्ट में दाखिल किया जाए। मामले की पैरवी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने की।
