हाईकोर्ट ने ऊर्जा सचिव को 31 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का दिया आदेश, जानें क्या है मामला

झारखंड हाईकोर्ट में आज राजेश कुमार सिंह द्वारा विद्युत विभाग में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुयी। इस दौरान अदालत ने 31 जुलाई को ऊर्जा सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब साल 2003 में एक्ट आया तो 2024 तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया। अदालत अब इस मामले पर 31 जुलाई को अपना फैसला सुनायेगी।
गौरतलब है कि राजेश कुमार ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत की जानी चाहिये। इस मामले में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने पक्ष रखा। वहीं विद्युत् नियामक आयोग की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा।
