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सांसद निशिकांत दुबे को 14 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत

झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को साल 2009 में सरकारी कार्य को बाधित करने के आरोप से मुक्त कर दिया है। जस्टिस एस के द्विवेदी ने कहा कि गोड्डा सांसद पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं बनता। इसीलिए निचली अदालत से खारिज की गयी डिस्चार्ज पिटीशन गलत है। झारखंड हाई कोर्ट ने निशिकांत दुबे की दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। बताते चलें कि, गोड्डा की  निचली अदालत ने डिस्चार्ज पिटीशन को ख़ारिज किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। 

गौरतलब है कि गोड्डा जिले के पोडैयाहाट में साल 2009 में कुछ लोगों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई के बाद सड़क जाम किया गया था। सड़क जाम के उपरांत सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पोडैयाहाट थाना में कांड संख्या 162/2009 दर्ज करवाया गया था। उसके बाद गोड्डा निचली अदालत में वर्ष 2013 में इस मामले में संज्ञान लिया था। निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया था। निचली अदालत ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया। उसके बाद सांसद ने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।