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डीएसपी से एसपी पदोन्नति पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए डीएसपी से एसपी के पद पर की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुनाया। यह आदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा 26 मार्च को जारी की गई रोक के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद पारित किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सूरज वर्मा ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने नौ पुलिस उपाधीक्षकों के नाम पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए भेजे हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया को रोकना न केवल अनुचित है बल्कि सेवा हित में भी बाधा उत्पन्न करता है। अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए पूर्व में लागू रोक को हटाने का आदेश दे दिया।

पदोन्नति की दौड़ में ये अफसर हैं शामिल
मिली जानकारी के अनुसार, पदोन्नति और संभावित आईपीएस अवॉर्ड के लिए जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार (1), मजरूल होदा, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, रौशन गुड़िया, श्रीराम समद, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीस्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक और समीर कुमार तिर्की प्रमुख हैं।

तीन अधिकारियों पर सीबीआई की नजर
हालांकि इस सूची में तीन ऐसे अधिकारी भी हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। इनमें शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है, जिससे इनकी पदोन्नति पर सवाल खड़े हो सकते हैं।