जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की अफसर अली और फैयाज खान की जमानत याचिका

झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित जमीन घोटाले में जेल में बंद अफसर अली और फैयाज खान को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अप्रैल 2023 में इन्हें गिरफ्तार किया था और इस मामले में कांड संख्या 5/2023 दर्ज की गई थी।
उल्लेखनीय है कि रांची समेत राज्य भर में फैले जमीन फर्जीवाड़े की जांच में ईडी ने कई रसूखदारों को शिकंजे में लिया है। जांच के दौरान ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, व्यवसायी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया था।

इस पूरे मामले में आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई थी। जांच अब भी जारी है और हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने से साफ है कि मामले की गंभीरता को अदालत ने प्राथमिकता दी है।