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हाईकोर्ट ने BSL अधिकारियों के खिलाफ FIR की जांच पर लगाई अस्थायी रोक, कहा-विस्तृत सुनवाई तक नहीं होगी जांच

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। यह मामला एक प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा है, जिसमें अधिकारियों पर लापरवाही जैसे आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

विरोध प्रदर्शन के बीच हुई थी मौत, FIR में लगाए गए थे गंभीर आरोप
घटना उस समय की है जब बोकारो स्टील प्लांट परिसर में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने BSL के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। FIR में लापरवाही और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके जवाब में संबंधित अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की और FIR की जांच पर रोक लगाने की मांग की।

अधिकारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे सीधे तौर पर उस मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और यह हादसा अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया कि जब तक मामले की गहराई से सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक FIR के आधार पर पुलिस किसी भी प्रकार की आगे की जांच नहीं करेगी। यह सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई।