युवा आक्रोश रैली को लेकर हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की राहत रखी बरकरार, राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने का मांगा समय
झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा, सांसद ढुल्लू महतो, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, रमेश सिंह सहित अन्य नेताओं को मिली राहत को बरकरार रखा है।
राज्य सरकार ने अदालत से आज इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दो हफ्ते बाद तय की है। यह मामला मोरहाबादी में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ हुए विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में इन नेताओं के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। इस मामले में बाबूलाल मरांडी और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता शादाब अख्तर ने अपनी दलीलें पेश की।
गौरतलब है कि भाजपा की युवा आक्रोश रैली के दौरान हुए उपद्रव के बाद इन नेताओं और 10,000 अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज किया गया था। आरोपों में दंगा फैलाने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन, उपद्रव करने, अपराध के लिए उकसाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल की गई थीं।