जमीन घोटाला मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन और व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई 12 अगस्त को
चेशायर होम रोड की ज़मीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और न्यूक्लियस मॉल के मालिक व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची के PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त निर्धारित की।
रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना की जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, हालांकि वे फिलहाल जमानत पर हैं।
बताते चलें कि ईडी, व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के दूसरे मामलों की भी जांच कर रही है। पिछले महीने ईडी के अधिकारियों ने सर्कुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल की मापी की थी। आरोप है कि इस मॉल के निर्माण में भी गड़बड़ियां हैं, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गड़बड़ियां किस स्तर पर की गई थीं।