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हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत पेशी से छूट मामले में ईडी ने फिर मांगा समय, जानें क्या है पूरा मामला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत पेशी से छूट के मामले में आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करना था। लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एक बार फिर से समय की मांग की गई। अब अदालत की अगली सुनवाई पर ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी।
हेमंत सोरेन ने अपनी उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की है। पहले, सीजेएम कोर्ट ने इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन ने निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो फिलहाल लंबित है।
ईडी की शिकायत में क्या है
ईडी ने अपनी शिकायत में बताया कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में दस बार समन जारी किया गया था, जिसमें से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल दो बार ही उपस्थित हुए थे। ईडी का मानना है कि यह समन की अवहेलना है। इसके साथ ही, ईडी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समन मामले में भी दिल्ली के सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसी आधार पर झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है।