निष्कासित भाजपा नेत्री सीमा पात्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, डिस्चार्ज पिटीशन पर कल आयेगा फैसला
भाजपा से निष्कासित नेत्री सीमा पात्रा के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. सीमा पात्रा की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, अब इसका फैसला कोर्ट कल सुनाएगा. विदित हो कि निचली अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. सीमा पात्रा पर निचली अदालत में आरोप गठन होना है. उन्होंने खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था, जिसे निचली अदालत ने खारिज किया है.
गौरतलब है कि, सीमा पात्रा पर आदिवासी दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर शोषण अत्याचार और प्रताड़ित करने का आरोप है. सीमा पात्रा के खिलाफ अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 285 /2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 31 अगस्त को अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. जेल में ढ़ाई माह तक रहने के बाद उन्हें एसटी-एससी की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
क्या है पूरा मामला
सीमा पात्रा के घर पर पीड़िता सुनीता मेड का काम करती थी. जिसे 8 साल तक बंधक बनाकर सीमा पात्रा ने अत्याचार की सभी हदें पार कर दी थी. गर्म तवे से पीड़िता के शरीर पर दागा करती थी. मुंह से शौच साफ कराती थी. सीमा पात्रा के बेटे के दोस्त ने पीड़िता सुनीता को सीमा पात्रा के चुंगल से मुक्त कराया था. यह आरोप प्राथमिकी में लगाया गया है. बताते चलें कि सीमा पात्रा एक रिटायर्ड आईएएस की पत्नी है.