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हेमंत सोरेन को रिमांड के दौरान कैंप जेल की जगह होटवार जेल में रखने का आग्रह

अदालत हेमंत सोरेन को रात में बिरसा मुंडा जेल के संबंध में किए गए आग्रह पर आज अपना आदेश सुनाएगी। 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा ईडी कोर्ट में पांच दिनों की रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को कैंप जेल की जगह बिरसा मुंडा जेल में रखने का आग्रह किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आग्रह किया गया है। साथ ही, कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया था कि रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन के परिजनों को आधा घंटा और उनके अधिवक्ता को आधा घंटा मिलने का मौका दिया जाए। बताते चलें कि, इन दोनों बिंदुओं पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद ईडी की विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत हेमंत सोरेन को रात में बिरसा मुंडा जेल के संबंध में किए गए आग्रह पर आज अपना आदेश सुनाएगी। 


हेमंत सोरेन को जान का है खतरा

बहस के दौरान हेमंत के अधिवक्ता की ओर से रिमांड के दौरान ईडी के पास हेमंत सोरेन की जान का खतरा बताया गया था। कहा गया था कि दिन में ईडी उनसे पूछताछ करें और रात में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा जेल में रखा जाए, हालांकि ईडी ने हेमंत सोरेन की ओर से दिए गए इस दलील का विरोध किया था। हेमंत सोरेन की ओर से दिए गए इस दलील का ईडी की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने विरोध करते हुए कहा की रिमांड में दो तरह की कस्टडी होती है। हेमंत सोरेन को या तो न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाए या रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ के लिए इस को पूरा कंट्रोल दिया जाए। किसी से अनुसंधान में क्या पूछता है और कब तक पूछता है यह कोई और तय नहीं कर सकता है।