अवैध खनन और टेंडर घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ख़ारिज
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंकज मिश्रा पर साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज कर अकूत संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं। वर्तमान में वे जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
पहले भी पंकज मिश्रा ने ईडी की विशेष अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन वह याचिका भी खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। पंकज मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर सरकारी टेंडरों को मैनेज किया और अवैध खनन के जरिए भारी संपत्ति इकट्ठा की।
ईडी ने पंकज मिश्रा को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त किए थे। इसके अलावा, साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें 5.34 करोड़ रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे।