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हाईकोर्ट ने दिया इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश, सरकार को SOP पेश करने के निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल इंटरनेट ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। रविवार को राज्यभर में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के मामले में अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि 20 सितंबर को जिस स्थिति में इंटरनेट सेवाएं जारी थीं, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए।
इसके साथ ही, अदालत ने सरकार को छह हफ्तों के भीतर इंटरनेट बंद किए जाने से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बहस की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में पक्ष रखा।