रिम्स निदेशक हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला; न्यूज हाट ने सबसे पहले उठाया था मामला

सोमवार को जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने यह कहते हुए 17 अप्रैल को जारी उनके पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी कि प्रक्रिया के दौरान नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।
इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 6 मई तय की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को 'कार्य में असंतोषजनक प्रदर्शन' का हवाला देते हुए रिम्स निदेशक पद से हटा दिया था। इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

डॉक्टर राजकुमार की ओर से दलील दी गई थी कि बिना उचित जांच और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए आरोप लगाकर पद से हटाना न केवल अनुचित है बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले न्यूज हाट ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद मामले ने व्यापक रूप से तूल पकड़ा।