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शिक्षक नियुक्ति मामले में JSSC पर हाईकोर्ट सख्त, अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस

शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले में मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आज अदालत ने JSSC अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने अध्यक्ष से पूछा है कि अदालत के पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और क्यों उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई न शुरू की जाए।

दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान JSSC ने वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के तहत राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही थी। लेकिन अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद यह कार्य नहीं किया गया, जिससे अदालत ने नाराजगी जताई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा। अब JSSC अध्यक्ष को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिससे इस मामले में आगे की कार्रवाई तय की जा सके।