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झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: कामगारों और मजदूरों को मतदान के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश

झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान, मतदान के दिन राज्य के कारखानों, व्यवसायों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश उन सभी कर्मचारियों के लिए मान्य होगा जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।

कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में संबंधित प्राधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे चुनावी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए अवकाश दिए जाने के कारण कर्मचारियों की मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, और उन्हें उस दिन की पूरी मजदूरी दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का रोजगार ऐसा है जिसमें उसे किसी दिन के लिए सामान्यत: मजदूरी नहीं मिलती, तब भी उसे मतदान के दिन मजदूरी प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही, अगर कोई नियोजक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना और अन्य दंड भी लगाया जाएगा। हालांकि, यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुपस्थिति से उनके कार्यक्षेत्र में कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।