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झारखंड सरकार ने टाटा एआईजी पर लगाया 2 लाख रुपये प्रतिदिन का जुर्माना, ये है वजह

झारखंड सरकार ने टाटा एआईजी बीमा कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उस पर 16 अप्रैल से हर दिन 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह कदम स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने में उदासीनता बरतने के कारण उठाया गया है।

क्या है मामला?
राज्य सरकार ने 1 मार्च से अपने 1.62 लाख कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज और गंभीर मामलों में 10 लाख रुपये तक की सुविधा देने का प्रावधान है। लेकिन, कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि मेदांता, अपोलो और मेडिका जैसे प्रमुख अस्पतालों में कैशलेस सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि ये अस्पताल बीमा कंपनी की पैनल सूची में नहीं हैं।

सरकार ने दिखाया सख्त तेवर
सरकार ने बीमा कंपनी को 15 अप्रैल तक बड़े अस्पतालों को अपने पैनल में जोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन तय समयसीमा बीतने के बाद भी कंपनी की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सरकार ने टाटा एआईजी पर रोजाना जुर्माना लगाने का कठोर निर्णय लिया।

राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी को निर्देश दिया है कि वे रांची के बड़े अस्पतालों से इलाज पैकेज की जानकारी लेकर उन्हें बीमा कंपनी की सूची में जल्द जोड़ें। इसके साथ ही बीमा कंपनी से दंड की राशि वसूलने का भी आदेश दिया गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा 1 मई से पेंशनभोगियों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों तक बढ़ाया जाएगा। टाटा एआईजी के साथ हुए करार के मुताबिक पेंशनर्स को भी 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।