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पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम को झारखंड हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की पीठ ने उनकी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है और अब इस मुद्दे पर कुछ भी बाकी नहीं रहा।

इसके बाद लोबिन हेंब्रम के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने लोबिन हेंब्रम की सदस्यता रद्द करते हुए उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और जेएमएम के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था।

लोबिन हेंब्रम ने विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि स्पीकर ने जेएमएम के दबाव में आकर उनके खिलाफ फैसला सुनाया, जो कि उचित नहीं था। उन्होंने स्पीकर के फैसले को रद्द करने की मांग की थी।