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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को दिया निर्देश, फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटायें, ट्रैफिक समस्या को हल करें

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, नगर निगम को 15 जुलाई तक कार्रवाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि फुटपाथ और सब्जी दुकानदारों के सड़क पर दुकान लगाने से शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान के लिए रांची नगर निगम को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि सड़क पर जाम न हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह
हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क की बजाय अन्य स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग सड़कों पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं और वेंडर भी अपने दुकानें सजा देते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। राज्य सरकार को भी राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से लेने की हिदायत दी गई है, अन्यथा कोर्ट पुलिस के आला अधिकारियों को तलब कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।