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झारखंड के चर्चित तारा शहदेव मामले की आरोपी कौसल रानी को हाईकोर्ट से जमानत मिली

हाईकोर्ट ने झारखंड के चर्चित तारा शहदेव लव जिहाद मामले के आरोपी रंजीत कोहली की मां, कौसल रानी को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपी और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी जमानत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ मामले के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि उक्त आरोपियों को सीबीआई कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाई गयी थी, जिसके विरुद्ध सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी।
बताते चलें कि इस चर्चित प्रकरण में 8 अक्टूबर, 2023 को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। उत्पीड़न और धर्मांतरण के आठ वर्ष पुराने प्रकरण में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि उसकी मां कौसल रानी को 10 साल की सजा और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी। इसके अलावा इन दोनों दोषियों को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गयी थी।
विदित हो कि सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की पीठ में सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया था। आरोप था कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। बताते चलें कि तारा शाहदेव से जुड़ा लव जिहाद धर्म परिवर्तन के दबाव, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का चर्चित मामला है। इस केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गवाही हुई थी।