झारखंड हाईकोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को बड़ी राहत देते हुए देवघर SDO के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि नीलामी में खरीदी गई संपत्ति का कब्जा बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को दिया जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इससे पहले, पिछले गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने परित्राण मेडिकल को नीलामी में करीब 60 करोड़ रुपये देकर खरीदा था। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने इस खरीद को वैध मानते हुए ट्रस्ट को संपत्ति का सेल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। लेकिन इस दौरान देवघर SDO ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू की और धारा 146 के अंतर्गत संपत्ति को अटैच कर लिया था।