राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कांके किसान आंदोलन केस में FIR निरस्त
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने रांची MP-MLA कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कांके थाना में दर्ज प्राथमिकी को भी खारिज कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई।
सुकुरहुरटू किसान आंदोलन का मामला
मामला कांके के सुकुरहुरटू इलाके में हुए किसान आंदोलन से जुड़ा है। आंदोलन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांके विधायक समरी लाल और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था।
एपेडेमिक एक्ट के तहत लगे थे आरोप
सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188, 269, 270 और एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीपक प्रकाश अब इस मामले से मुक्त हो गए हैं।