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झारखंड शराब घोटाला: IAS विनय चौबे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ACB को काउंटर हलफनामा दाखिल करने का आदेश

झारखंड शराब घोटाला: IAS विनय चौबे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ACB को काउंटर हलफनामा दाखिल करने का आदेश

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को निर्देश दिया कि वह प्रति-हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) प्रस्तुत करे। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तिथि तय की है।

विनय चौबे ने ACB द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई।

पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 20 मई 2025 को ACB ने झारखंड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विनय चौबे को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।