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JPSC भर्ती घोटाला: CBI कोर्ट ने खारिज की 10 आरोपियों की जमानत याचिका

JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में शामिल संदेहास्पद आरोपियों को CBI कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। अदालत ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर, बिजय कुमार समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

इन सभी ने हाल ही में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वहीं, अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जिसे 28 फरवरी को सुनाया जाएगा। इसी तरह, सीमा सिंह और मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी।

इससे पहले, अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास और साधना जयपुरिया की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। अब तक इस मामले में 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 10 की याचिका खारिज हो चुकी है। गौरतलब है कि CBI कोर्ट ने 16 जनवरी को JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 47 भ्रष्ट अधिकारियों समेत कुल 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।