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जेपीएससी घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट पर अदालत का संज्ञान, 60 आरोपियों को समन जारी

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने इस घोटाले में दायर सीबीआई की चार्जशीट को स्वीकार करते हुए नामजद आरोपियों को समन जारी करने का आदेश दिया है।

सीबीआई ने इस मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया है। जांच में खुलासा हुआ कि 12 परीक्षार्थियों के अंकों में हेरफेर की गई थी। इसमें कॉपियों में गड़बड़ी करने के साथ-साथ साक्षात्कार में मिले वास्तविक अंकों को भी बदल दिया गया था, जिससे कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिला।

इस घोटाले की जांच सीबीआई ने 12 साल बाद पूरी कर अक्टूबर 2023 में रांची स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अब अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इससे पहले, मई 2023 में भी सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

चार्जशीट में कई ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जो वर्तमान में पदोन्नति पाकर वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। इस सूची में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख आरोपियों में दिलीप कुमार प्रसाद (पूर्व अध्यक्ष), गोपाल प्रसाद सिंह, शांति देवी, राधा गोविंद सिंह नागेश, एलिस उषा रानी सिंह, अरविंद कुमार, सोहन राम सहित अन्य अधिकारी जैसे प्रशांत कुमार लायक, राधा प्रेम किशोर, विनोद राम, हरिशंकर बड़ाइक, हरिशंकर सिंह मुंडा, रवि कुमार कुजूर, मुकेश कुमार महतो, एसए खन्ना, बटेश्वर पंडित, परमानंद सिंह, अल्बर्ट टोप्पो, एस अहमद, नंदलाल, कुंदन कुमार सिंह, मौसमी नागेश, कानूराम नाग, लाल मोहन नाथ शाहदेव, प्रकाश कुमार, कुमारी गीतांजलि, संगीता कुमारी, रजनीश कुमार, शिवेंद्र, संतोष कुमार चौधरी, कुमार शैलेंद्र और हरि उरांव के नाम शामिल हैं।