कलावती कंस्ट्रक्शन के संचालक विजय कुमार तिवारी को अलकतरा घोटाला मामले में 3 साल की सजा

अलकतरा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कलावती कंस्ट्रक्शन के संचालक विजय कुमार तिवारी को 3 साल की सजा सुनाई गई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तिवारी पर 55.42 लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, जो उन्होंने अलकतरा घोटाले से प्राप्त किए थे। ईडी ने इस मामले में 2012 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
यह मामला 2007-08 का है, जब विजय कुमार तिवारी की कंपनी को पलामू में सड़क मरम्मत का काम सौंपा गया था। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने उन्हें बालूमाथ से हेरहंज पांकी रोड की मरम्मत का कार्य 1.32 करोड़ रुपये में दिया था, जिसमें से एक करोड़ 9 लाख रुपये का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया था। तिवारी ने काम के बदले अलकतरा के 11 फर्जी बिल विभाग में जमा कर पैसे की निकासी कर ली थी।

आरोपी द्वारा जमा किए गए 13 में से 11 बिल फर्जी पाए गए, जिससे सरकार को 55 लाख 40 हजार रुपये का राजस्व नुकसान हुआ था। मामले में ईडी ने 18 गवाह पेश किए थे, जिनके आधार पर कोर्ट ने विजय कुमार तिवारी को दोषी पाया और सजा सुनाई।