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जमीन घोटाला: ED कोर्ट में कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने दायर की जमानत याचिका

जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में विष्णु अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और वह निर्दोष है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी जमानत अर्जी मंजूर करने की गुहार लगायी है। 

बता दें कि विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस में प्रमुख आरोपी है।  गिरफ्तारी के बाद ईडी ने विष्णु अग्रवाल को रिमांड पर लेकर 12 दिनों तक पूछताछ की थी जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। ईडी ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।  दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था. जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी।