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जमीन घोटाला: करोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज, फिलहाल जेल में ही रहना होगा

जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद करोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीते बुधवार को ईडी कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विष्णु अग्रवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार कोर्ट से लगायी है।  

बता दें कि 31 जुलाई 2023 को रात करीब 10:00 बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था। जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था. बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी।