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जमीन घोटाला मामला: पूर्व CM हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, नहीं मिली बेल, PMLA कोर्ट में याचिका खारिज

 

जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। रांची PMLA कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ED की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हेमंत सोरेन ने जमानत को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन ने रांची PMLA कोर्ट के अलावा झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की गुहार लगायी है। 

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दलीलें रखी थी। उनका कहना था कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है। उनके मुवक्किल को राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

दूसरी तरफ ईडी की ओर से जोएब हुसैन ने जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत मिल गई, तो वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं, इससे साफ है कि जमीन घोटाले में उनकी सीधी संलिप्तता है।

हेमंत सोरेन समेत 11 लोगों गिरफ्तार 

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जमीन घोटाला से जुड़े इस मामले में ईडी ने अबतक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 लोगों गिरफ्तार किया हैं। सभी आरोपी इस वक्त होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) जेल में बंद है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित उपराजस्वकर्मी भानू प्रताप प्रसाद, आर्किटेक बिनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है। जिसमें से हिलेरियस कच्छप की मौत हो गई है।