जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत
8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर जमानत दे दी है। 13 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी और याचिका में अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
13 जून को बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस वी राजू ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन के इशारे पर ही ईडी के अधिकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जमानत मिलने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से बहस कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सदर थाना में जो मामला दर्ज हुआ है, उसकी जांच अभी बाकी है। उनकी मांग फिलहाल जमानत की है और केस की मेरिट पर फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था और आज झारखंड हाईकोर्ट से आदेश आ गया है।