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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को फिलहाल राहत नहीं, PMLA कोर्ट ने ख़ारिज की जमानत याचिका

मनरेगा घोटाले में फंसी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा सिंघल ने 12 सितंबर को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई थी।

2022 से जेल में बंद हैं पूजा सिंघल
गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह लगातार जेल में हैं। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक माह के लिए प्रोविजनल बेल मिली थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें जेल से बाहर आने का कोई अवसर नहीं मिला है।

बताते चलें कि पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने खूंटी जिले में उपायुक्त रहते हुए मनरेगा घोटाले में अपनी भूमिका निभाई थी। इस घोटाले की राशि लगभग 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले को लेकर एसीबी ने कुल 16 केस दर्ज किए थे। 6 मई 2022 को ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके तहत पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में सुमन कुमार के यहां से 19 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे।