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कुख्यात अपराधी हरि तिवारी CCA के तहत सलाखों के पीछे, एक साल तक नहीं मिलेगी रिहाई

झारखंड के कुख्यात अपराधी हरि तिवारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) लागू कर दिया है। उस पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में 34 से अधिक गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। पलामू पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने CCA लगाने की मंजूरी दी, जिससे अब हरि तिवारी कम से कम एक साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

हरि तिवारी को अप्रैल में पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि वह सुजीत सिन्हा और अमन साहू जैसे दो कुख्यात गैंगों के लिए सक्रिय रूप से काम करता था। गिरफ्तारी से पहले वह लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था, जिसकी जांच में पुष्टि के बाद पुलिस ने इस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की है।

मेदिनीनगर का रहने वाला है हरि तिवारी, कई साथियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी
हरि तिवारी मूल रूप से पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बारालोटा इलाके का निवासी है। इससे पहले 13 जनवरी को पुलिस ने मेदिनीनगर से सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद हरि तिवारी के बारे में अहम सुराग मिले थे।

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि हरि तिवारी पर लगाए गए CCA के तहत वह एक साल तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से जिले में अपराध पर अंकुश लगेगा।