PGTT संस्कृत भर्ती पर हाईकोर्ट का निर्देश, अंतिम निर्णय तक 5 पद रहेंगे सुरक्षित

झारखंड हाईकोर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT) - संस्कृत विषय की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक पांच सीटों पर कोई बहाली न की जाए। सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई, जहां JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अपना पक्ष रखा।
भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल
गौरतलब है कि JSSC ने वर्ष 2023 में PGTT संस्कृत के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस प्रक्रिया को लेकर सुजीत मुर्मू समेत अन्य अभ्यर्थियों ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें कई गड़बड़ियों और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया।

कोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई आंशिक रोक
याचिकाकर्ताओं के आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फिलहाल पांच रिक्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसले तक इन पदों पर कोई नियुक्ति न की जाए। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।